मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ह कर्मचारी मन के हित ल धियान रखत मासिक भत्ता म संशोधन करे गे हावय। येकर ले कर्मचारी मन के बुता बढि़या हो सकही। छत्तीसगढ़ सरकार ह राज्य के आने-आने सरकारी कर्मचारी मन के यात्रा भत्ता के मासिक दर म संशोधन करे हावय। ए संबंध म वित्त विभाग डहर ले जारी करे गे हावय।
राज्य सरकार डहर ले संशोधित भत्ता के खातिर राजस्व निरीक्षक, अमीन, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्राम सेवक), सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा के क्षेत्र सहायक, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हैड पंप तकनीशियन ल सामिल करे गे हावय। ओला अभी के बेरा म 350 रूपिया प्रति महीना ल संशोधित करके 1200 रूपिया प्रति महीना यात्रा भत्ता दे जाही।
इही रकम ले जिला अउ तहसील स्तर के राजस्व विभाग के भृत्य अउ जमादार, वन विभाग अउ राजस्व विभाग के चेन मैन, न्यायिक अउ वाणिज्यक करके विभाग के प्रोसेस सर्वर अउ ग्रामीण क्षेत्र म कार्यरत पटवारी के अभी के बेरा दर 300 रूपिया प्रति महीना म संशोधन करके 1000 रूपिया प्रति महीना यात्रा भत्ता दे जाही।
राज्य सरकार डहर ले ये संशोधन कर्मचारी मन के कामकाज ल धियान म रखत करे गे हावय, ताकि ओला बढि़या सुविधा हो सकें। आदेश के मुताबिक यात्रा भत्ता के आन शर्त अउ नियम यथावत रइही। ये संशोधन आदेश दिनांक ले प्रभावशील होही।
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